शुक्रवार, 4 सितम्बर 2026 |
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जन-कल्याण के लिए 13 हजार 800 करोड़ रुपये की स्वीकृति : सीएम डॉ. मोहन ने कैबिनेट बैठक में लगाई अहम फैसलों पर मुहर, कपास पर मंडी फीस की दर 1% से घटाई

Admin

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सीएम डॉ. मोहन ने कैबिनेट बैठक में लगाई अहम फैसलों पर मुहर, कपास पर मंडी फीस की दर 1% से घटाई

सीएम डॉ. मोहन ने कैबिनेट बैठक में लगाई अहम फैसलों पर मुहर, कपास पर मंडी फीस की दर 1% से घटाई

- जन-कल्याण के लिए 13 हजार 800 करोड़ रुपये की स्वीकृति

- भोपाल मेट्रो रेल परियोजना की पुनरीक्षित लागत और अतिरिक्त वित्त पोषण के लिए 13,565.84 करोड़ की स्वीकृति

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भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 9 जून को जन कल्याण के लिए कई अहम फैसले किए। उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट ने कृषि और व्यापार जगत को गति देने के लिए कपास पर मंडी फीस की दर को 1% से घटाकर 0.5% करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इससे स्थानीय जिनिंग मिलों को मजबूती मिलेगी और रोजगार बढ़ेगा। किसान हित में सामान्य मंडी शुल्क को एक रुपये से बढ़ाकर एक रुपये 50 पैसे किया गया है। शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाली 500 करोड़ रुपये की अनुमानित अतिरिक्त आय का उपयोग सीधे किसान सड़क निधि और कृषि अनुसंधान के विकास में किया जाएगा। आगामी रबी और खरीफ विपणन सत्रों में फसलों के सुचारू उपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए एमपीएससीएससी और मार्कफेड को 8,600 करोड़ रुपये की निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति देने की भी बड़ी मंजूरी दी गई है। यह फैसले प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक उन्नति की दिशा में सशक्त कदम साबित होंगे।

कैबिनेट ने भोपाल मेट्रो रेल परियोजना की मूल लागत 6,941.40 करोड़ में 3,092.22 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत जोड़कर संशोधित कुल लागत 10,033.62 करोड़ रुपये के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की है। कैबिनेट ने इसके अतिरिक्त उद्योग के स्वीकृत मानदंडों के अनुसार परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण के लिए 3,532 करोड़ 22 लाख रुपये की भी स्वीकृति प्रदान की है। इसमें भारत शासन और राज्य शासन द्वारा 995 करोड़ 9 लाख रुपये की अतिरिक्त इक्विटी और केन्द्रीय करों के लिए 84 करोड़ 54 लाख रुपये का अतिरिक्त अधीनस्थ ऋण, वित्तपोषण एजेंसी बैंकों से ऋण निधि के विरुद्ध 1,620 करोड़ 64 लाख रुपये का अतिरिक्त पीटीए-आंतरिक ऋण, मध्यप्रदेश शासन से भूमि की लागत और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के लिए 138 करोड़ 38 लाख रुपये का अतिरिक्त अधीनस्थ ऋण तथा मध्यप्रदेश शासन से राज्य करों के लिए 446 करोड़ 35 लाख रूपये एवं IDC की लागत के लिए 246 करोड़ 41 लाख रुपये का अतिरिक्त अनुदान शामिल है।

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